क्या सितंबर 30 के बाद ₹2000 के नोट रखने पर होगी कोई कानूनी कारवाई?
भारतीय रिज़र्व बेंक ने शुक्रवार को एक चौकाने वाला फैसला लिया. अचानक ही २००० रुपये की नोट को चलन से बहार करने का फैसला लिया.
अगर आप के पास भी २००० रुपये की नोट है तो आप २३ मई से ३० सितम्बर तक कोई भी बेंक में अपनी नोट को बदलवा सकते है.
अगर आपका बेंक में खता है तो खता धारक अपनी २००० की नोट को खाते में जमा भी करवा सकता है.
आप एक बार में २००० रुपये के केवल १० नोट ही बदलवा पाएंगे.
आपको बता दे की RBI ने यह नहीं बताया की ३० सितम्बर तक अगर आप २००० रुपये के नोट नहीं बदलवा सकते तो क्या होगा
अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो समय सीमा के बाद २००० रुपये की नोट मिलने पर कोई कानूनी कारवाई नहीं होगी.
बेंक के अलावा RBI के कार्यालयों से भी आप २००० की नोट को बदल सकेंगे.
५०० और १००० की पुरानी नोटों को जमा करने की सीमा के बाद इसे रखना अपराध माना गया था.
गारंटी, बबिताजी की यह बाते आप नहीं जानते होंगे!
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Credit: munmunstar
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